How to add members in ration card | Ration Card naam kaise jode राशन कार्ड भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से सरकार गरीब और योग्य परिवारों को सस्ते दरों पर अनाज, दालें, चीनी आदि उपलब्ध कराती है। समय-समय पर परिवारों में नए सदस्यों का जुड़ना स्वाभाविक है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होना, विवाह के बाद नए सदस्य का आना या किसी अन्य कारण से नए व्यक्ति को परिवार में शामिल करना। इस स्थिति में, राशन कार्ड में नए सदस्य को जोड़ना आवश्यक हो जाता है।
यहां हम आपको बताएंगे कि राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ा जा सकता है, और इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
इस पोस्ट में क्या है?
राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया
राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने के लिए दो मुख्य तरीकों का उपयोग किया जा सकता है:
- ऑनलाइन प्रक्रिया
- ऑफलाइन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन प्रक्रिया से सदस्य जोड़ना
आजकल कई राज्यों ने राशन कार्ड से जुड़े कार्यों को ऑनलाइन करने की सुविधा दे दी है। इससे आपको राशन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती और आप घर बैठे यह काम कर सकते हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
- राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- सबसे पहले, अपने राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि की अपनी-अपनी वेबसाइट होती हैं।
- राशन कार्ड संशोधन का विकल्प चुनें:
- वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद ‘राशन कार्ड संशोधन’ या ‘सदस्य जोड़ें’ का विकल्प ढूंढें। यह विकल्प आपके राज्य की वेबसाइट के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करें:
- राशन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड नंबर, और अन्य विवरण सही-सही दर्ज करें। इसके बाद, नए सदस्य की जानकारी जैसे कि नाम, उम्र, लिंग, और आधार नंबर आदि को दर्ज करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें:
- नए सदस्य को जोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होगी। दस्तावेज़ों को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करें। आवश्यक दस्तावेज़ों में शामिल हो सकते हैं:
- नए सदस्य का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र (यदि बच्चे का नाम जोड़ा जा रहा है)
- विवाह प्रमाण पत्र (यदि विवाह के बाद किसी सदस्य को जोड़ा जा रहा है)
- निवास प्रमाण पत्र
- नए सदस्य को जोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होगी। दस्तावेज़ों को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करें। आवश्यक दस्तावेज़ों में शामिल हो सकते हैं:
- आवेदन सबमिट करें:
- सभी जानकारी सही से भरने के बाद, आवेदन फॉर्म को सबमिट करें। आपको एक पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) भी मिलेगी, जिसे भविष्य में ट्रैकिंग के लिए सुरक्षित रखें।
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करें:
- आवेदन करने के बाद, आप ऑनलाइन आवेदन की स्थिति (Application Status) को भी ट्रैक कर सकते हैं। कुछ समय के भीतर आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा और नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़ जाएगा।
2. ऑफलाइन प्रक्रिया से सदस्य जोड़ना
यदि आपके राज्य में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप ऑफलाइन माध्यम से भी राशन कार्ड में सदस्य जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:
- नजदीकी राशन कार्यालय जाएं:
- अपने निकटतम राशन कार्यालय में जाएं या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर राशन कार्ड संशोधन के लिए फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें:
- फॉर्म में नए सदस्य की सभी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड नंबर आदि भरें। ध्यान रहे कि जानकारी सही और सटीक हो।
- दस्तावेज़ संलग्न करें:
- फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें। दस्तावेज़ वही होंगे जो ऑनलाइन प्रक्रिया में मांगे जाते हैं, जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि।
- फॉर्म जमा करें:
- फॉर्म और दस्तावेज़ों को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें। अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे और सत्यापन के बाद नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा।
- आवेदन की स्थिति जानें:
- यदि आप चाहें, तो कार्यालय जाकर अपने आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं। इसके लिए पावती रसीद को संभालकर रखें।
राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यह दस्तावेज़ आपके राज्य और परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्यत: निम्नलिखित दस्तावेज़ मांगे जाते हैं:
- आधार कार्ड: नए सदस्य का आधार कार्ड अनिवार्य होता है।
- जन्म प्रमाण पत्र: अगर बच्चे का नाम जोड़ा जा रहा है तो जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- विवाह प्रमाण पत्र: अगर शादी के बाद सदस्य जोड़ा जा रहा है।
- निवास प्रमाण पत्र: नए सदस्य के निवास का प्रमाण पत्र भी आवश्यक होता है।
- परिवार मुखिया का राशन कार्ड: राशन कार्ड की कॉपी जिस पर संशोधन करना है।
आवेदन के बाद प्रक्रिया
आवेदन सप्लाई ऑफिस में जमा करने के बाद, संबंधित विभाग आपके दस्तावेज़ों की जांच करेगा। जांच पूरी होने के बाद, नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक का समय लग सकता है, जो राज्य और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है।
UP eDistrict पोर्टल से फूड एंड सेफ्टी लॉगिन का उपयोग करके राशन कार्ड में यूनिट (सदस्य) जोड़ने की प्रक्रिया:
उत्तर प्रदेश के eDistrict पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड में नए सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया सरल है। यहाँ हम चरणबद्ध तरीके से बताएंगे कि आप फूड एंड सेफ्टी लॉगिन के माध्यम से कैसे राशन कार्ड में यूनिट जोड़ सकते हैं:
1. eDistrict पोर्टल पर लॉगिन करें
- सबसे पहले, UP eDistrict पोर्टल पर जाएं।
- अगर आपका पहले से खाता (Account) है, तो अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। यदि खाता नहीं है, तो पहले आपको पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर देना होगा। पंजीकरण के बाद, लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
2. इंट्रीग्रेटेड सर्विसेज में फूड एंड सेफ्टी सेक्शन में जाएं
- लॉगिन करने के बाद आपको विभिन्न सेवाओं का विकल्प मिलेगा। इनमें से फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का चयन करें।
- इसके बाद राशन कार्ड से जुड़े विकल्पों में जाएं। यहाँ आपको राशन कार्ड में संशोधन (correction) करने का विकल्प मिलेगा।
- अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए वीडियो को वॉच करे!
3. राशन कार्ड में यूनिट जोड़ने का विकल्प चुनें
- फूड एंड सेफ्टी सेक्शन में जाने के बाद, आपको राशन कार्ड संशोधन या सदस्य जोड़ें का विकल्प चुनना होगा।
- राशन कार्ड संशोधन के अंतर्गत आपको राशन कार्ड में नए सदस्य जोड़ने के लिए फॉर्म भरना होगा।
UP eDistrict पोर्टल से फूड एंड सेफ्टी लॉगिन का उपयोग करके राशन कार्ड में यूनिट (सदस्य) जोड़ने की प्रक्रिया:
उत्तर प्रदेश के eDistrict पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड में नए सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया सरल है। यहाँ हम चरणबद्ध तरीके से बताएंगे कि आप फूड एंड सेफ्टी लॉगिन के माध्यम से कैसे राशन कार्ड में यूनिट जोड़ सकते हैं:
1. eDistrict पोर्टल पर लॉगिन करें
- सबसे पहले, UP eDistrict पोर्टल पर जाएं।
- अगर आपका पहले से खाता (Account) है, तो अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। यदि खाता नहीं है, तो पहले आपको पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर देना होगा। पंजीकरण के बाद, लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
2. फूड एंड सेफ्टी सेक्शन में जाएं
- लॉगिन करने के बाद आपको विभिन्न सेवाओं का विकल्प मिलेगा। इनमें से फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का चयन करें।
- इसके बाद राशन कार्ड से जुड़े विकल्पों में जाएं। यहाँ आपको राशन कार्ड में संशोधन (Modification) करने का विकल्प मिलेगा।
3. राशन कार्ड में यूनिट जोड़ने का विकल्प चुनें
- फूड एंड सेफ्टी सेक्शन में जाने के बाद, आपको राशन कार्ड संशोधन या सदस्य जोड़ें का विकल्प चुनना होगा।
- राशन कार्ड संशोधन के अंतर्गत आपको राशन कार्ड में नए सदस्य जोड़ने के लिए फॉर्म भरना होगा।
4. आवश्यक जानकारी भरें
- अब आपको अपने राशन कार्ड का नंबर और अन्य जानकारी जैसे परिवार के मुखिया का नाम, पता, और मौजूदा सदस्यों की जानकारी भरनी होगी।
- नए सदस्य का विवरण दर्ज करें:
- सदस्य का नाम
- जन्म तिथि
- लिंग
- आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो)
- अन्य आवश्यक जानकारी
5. आवेदन सबमिट करें
- सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, फॉर्म को सबमिट करें।
- सबमिट करने के बाद, आपको एक पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) मिलेगी। इसे भविष्य में आवेदन की स्थिति (Application Status) ट्रैक करने के लिए सुरक्षित रखें।
अधिकारी द्वारा सत्यापन
- आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित अधिकारी आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज़ों और जानकारी का सत्यापन करेंगे। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, नए सदस्य का नाम आपके राशन कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा।
- सत्यापन के दौरान, आपसे अतिरिक्त दस्तावेज़ या जानकारी मांगी जा सकती है, यदि आवश्यक हो।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड: नए सदस्य के लिए अनिवार्य।
- जन्म प्रमाण पत्र: यदि बच्चे का नाम जोड़ रहे हैं।
- विवाह प्रमाण पत्र: विवाह के बाद सदस्य जोड़ने के लिए।
- निवास प्रमाण पत्र: नए सदस्य के पते का प्रमाण।
- पुराना राशन कार्ड: जहाँ संशोधन किया जा रहा है।
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