Pradhan Mantri Kisan Pension Yojana
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गरीब किसानो के लिए Pradhan Mantri Kisan Pension Yojana
की शुरुवात की गयी है, जिसको PMKMY के नाम से भी जाना जाता है , मंत्री किसान पेंशन योजना के
भीतर अब तक लगभग 19 लाख किसानो ने पंजीकरण कराया है. प्रधान मंत्री किसान योजना में देश के कुल
5 करोड़ किसानो को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रूपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जायेंगे
और यदि लाभार्थी किसान की किसी कारन से मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन की आधी रकम अर्थात
Useful Devices for CSC Center
1500 रूपये महीने प्राप्त होती रहेगी, अगर आप एक किसान है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो
आप किसान पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
यह भी पढ़े: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना
How To Register For PMKMY Online
यदि आप किसान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए
विडियो में बताये गए तरीके को अपनाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
How to Apply for Pm Kisan Pension Yojana
यदि आपके पास ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में आप अपने नजदीकी
सी एस सी वी एल ई के पास अर्थात कॉमन सर्विस सेण्टर सी एस सी में जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करवा सकते है
योजना की विस्तृत जानकारी के लिए आप किसान हेल्प लाइन नंबर 1800-180-1551 पर भी कॉल कर सकते है
पात्रता (Eligibility)
- 18-40 वर्ष का कोई भी किसान
- मासिक 15000 रूपये से काम आय (Income)
- स्वैछिक पेंशन योजना
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- लैंड रिकॉर्ड कॉपी/ खसरा खतौनी नक़ल
How to Register Pm Kisan Pension Yojana From CSC Portal
- सर्व प्रथम https://pmkmy.gov.in/ पर जाए
- अपने सी एस सी आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करे
- और योजना के फॉर्म को पूरा भरे
- और भरे गए विवरण की जाँच कर
- फाइनल सबमिट करे
Husband – Wife दोनों ले सकते है लाभ
प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के भीतर पात्र परिवार से यदि पती और पत्नी दोनों
अलग अलग लाभ लेना चाहते है तो वे इसके लिए अलग अलग आवेदन कर सकते है
किन्तु उन्हें हर महीने अपना निच्शित योगदान जमा करना होगा और यदि किसी स्थिति में
पहले किसान की मृत्यु होती है तो उसकी आश्रित उसकी आधी पेंशन पाने की हकदार होगी
और यदि किसान 60 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी बाकी योगदान
की किस्ते जमा कर योजना में बनी रह सकती है और आधी क़िस्त प्राप्त कर सकती है
5 साल बाद योजना से बाहर आने का भी है विकल्प
यदि इस योजना के भीतर नियमित योगदान करते हुए आपको लगता है की यह योजना आपके लिए नहीं है
या किसी एनी वजह से आप इसे छोड़ना चाहते है तो आप योजना को ज्वाइन करने के पञ्च साल बाद योजना से
बाहर निकल सकते है और आपके जमा किये गए मासिक योगदान को बचत बैंक की ब्याज दरो के साथ वापस कर दिया जायेगा
[…] […]