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UP की सरकारी योजना: बेटी के जन्म पर मिलेंगे 51 हजार रुपये, इस तरीके से उठाएं फायदा
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है भाग्य लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत, जब एक गरीब परिवार में बेटी का जन्म होता है, तो सरकार उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये का बॉन्ड दिया जाता है। यह योजना गरीब और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए है, जिससे समाज में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने और उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भाग्य लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और गरीब परिवारों की बच्चियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना के माध्यम से बेटियों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो सके। यह आर्थिक सहायता न केवल बेटियों को बल्कि उनकी माताओं को भी प्रदान की जाती है, ताकि वे बच्ची का बेहतर तरीके से पालन-पोषण कर सकें। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनका भविष्य उज्ज्वल बनाना है।
भाग्य लक्ष्मी योजना से क्या लाभ मिलेगा?
भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये का बॉन्ड दिया जाएगा। यह बॉन्ड 21 वर्ष की उम्र में परिपक्व होकर 2 लाख रुपये की राशि में बदल जाएगा। इसके अलावा, बेटी के जन्म के समय मां को 5,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वह अपनी बच्ची का पालन-पोषण बेहतर तरीके से कर सके। इसके साथ ही, बेटी की शिक्षा के लिए कुल 23,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जो विभिन्न किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इन किस्तों का विवरण इस प्रकार है:
- छठी कक्षा में पहुंचने पर 3,000 रुपये
- आठवीं कक्षा में पहुंचने पर 5,000 रुपये
- दसवीं कक्षा में पहुंचने पर 7,000 रुपये
- बारहवीं कक्षा में पहुंचने पर 8,000 रुपये
भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है:
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ केवल राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों को मिलेगा।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- नवजात बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
- योजना के लिए पंजीकृत लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले नहीं की जा सकती।
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- आवेदक बालिका का बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार कार्ड से लिंक हो।
भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आंगनवाड़ी में नामांकन प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
भाग्य लक्ष्मी योजना से कैसे उठाएं लाभ?
भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पहले आपको सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ योजना के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आप अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत कार्यालय, या संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने पर, आपको बेटी के जन्म पर मिलने वाली वित्तीय सहायता आपके बैंक खाते में दी जाएगी और समय-समय पर किस्तों के रूप में शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मिलती रहेगी।
निष्कर्ष
भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक अनूठी पहल है, जो बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करती है और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाती है। इस योजना से न केवल गरीब परिवारों को आर्थिक सहारा मिलता है, बल्कि बेटियों की शिक्षा और विकास को भी बढ़ावा मिलता है। यह योजना बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो इसका लाभ अवश्य उठाएं और अपनी बेटी के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखें।
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