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New lockdown Guidelines 2.0

दोस्तों जैसा की आप सभी को पता है की कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में 21 दिन के लॉक डाउन के बाद लॉक डाउन की तारीख को 3 May तक के लिए बढ़ा दिया है किन्तु इसके चलते देश की आर्थिक स्थिति और देश की गरीब जनता को ज्यादा परेशानी न हो इसके लिए New Lock Down Guidelines 2.0 में बहुत सी जरुरी सुविधाओ व काम काज को चालू करने की अनुमति दे दी गयी है

ताकि देश के विकास में भी रोड़ा न आये और गरीब जनता को भी कम से कम परेशानी हो, Lockdown 2.0 में खुलने वाले व्यवसाय व काम काजो की सूचि निम्न लिखित है

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Common Service Center (CSC Vle) को मिली काम करने की छुट

दोस्तों जैसा की आप सभी ओ ज्ञात है की कॉमन सर्विस सेण्टर अथवा CSC Vle के माध्यम से आज पूरे देश में बैंकिंग सर्विसेज जैसे की पैसो का लेन देन व और भी बहुत सी जरुरी योजनाओ के फॉर्म ऑनलाइन किये जाते है तो ऐसे में सरकार ने इस Common Service center संचालको को इस LockDown 2.0 में छुट देकर बहुत से गरीब जनता को लाभ पहुचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है

क्यूंकि इस समय लोगो की आर्थिक मदद के लिए सरकारे लगातार लोगो के खाते में नकद पैसे भेजने का काम कर रही है, किन्तु बैंक में लगने वाली लाभी भीड़ के कारण लोगो को समय रहते इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस फैसले के बाद CSC Center के माध्यम से यह सुविधाए मिलने से लोगो को बहुत ही सुविधा मिलने वाली है

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MHA Order For LockDown 2.0

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क्या क्या रहेगा बंद – New lockdown Guidelines 2.0

1. हवाई, रेल यात्रा

2. टैक्सी, ऑटो और साइकिल रिक्शा, टैक्सी एग्रीगेटर सेवाएं

3. वाणिज्यिक, आतिथ्य सेवाएँ

4. सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन और धार्मिक सभा

5. सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क, बार और ऑडिटोरियम

6. ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी / कोरियर सर्विसेज

किन कामो के लिए रहेगी छूट – New lockdown Guidelines 2.0

1. चिकित्सा कारणों से या इन दिशानिर्देशों के तहत छूट प्राप्त गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के अंतर-जिला और अंतर-राज्य आंदोलन

2. कार्गो आवाजाही, राहत और निकासी के लिए ट्रेनें और उड़ानें

3. दो ड्राइवरों और एक सहायक के साथ सभी ट्रकों और अन्य माल / वाहक वाहनों का आंदोलन

4. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में सभी सुविधाएं

5. पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल और नगरपालिका सेवाएं

6. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, औषधालय, रसायनज्ञ, आयुष चिकित्सक

7. पशु चिकित्सा अस्पताल, क्लीनिक, प्रयोगशाला और दवा आपूर्तिकर्ता

8. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा ऑक्सीजन की विनिर्माण इकाइयाँ

9. कूरियर सेवाएं (New lockdown Guidelines 2.0) Only Essential items

10. स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जैसे इलेक्ट्रीशियन, आईटी मरम्मत, प्लंबर, मोटर यांत्रिकी और बढ़ई

11. आपातकालीन सेवाओं के लिए और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए निजी वाहन

12. खेतों, खरीद एजेंसियों, एपीएमसी मंडियों में किसान और खेत मजदूर

13. मत्स्य पालन और प्रसंस्करण, पैकेजिंग और इसके उत्पादों की आवाजाही

14. अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ चाय, कॉफी और रबर की खेती, प्रसंस्करण, पैकेजिंग

15. दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण और बिक्री, पशुपालन फार्मों का संचालन, पशु आश्रय गृह और पशुधन कृषि गतिविधि

16. भारतीय रिजर्व बैंक और RBI ने वित्तीय बाजारों और संस्थाओं, बैंक शाखाओं और एटीएम और IRDAI और बीमा कंपनियों को विनियमित किया

17. अवलोकन गृह, बच्चों की देखभाल के लिए घर, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और मानसिक रूप से विकलांग

18. सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण

19. आंगनवाड़ियों को लाभार्थियों के घर पर 15 दिनों में एक बार खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी

20. मनरेगा, सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों की प्राथमिकता के साथ काम करती है

21. तेल और गैस क्षेत्र, बिजली उत्पादन और वितरण, दूरसंचार और इंटरनेट उपयोगिता प्रदाता

22. डाकघरों सहित डाक सेवाएं

23. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल और डीटीएच सेवाएं, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर

24. होटल, होमस्टे, लॉज और मोटल में आने वाले पर्यटकों और व्यक्तियों को लॉकडाउन, चिकित्सा और आपातकालीन कर्मचारियों, वायु और समुद्री दल के कारण फंसे

25. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और ईंट भट्टे

26. सड़कों, सिंचाई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और भवनों का निर्माण

27. रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां ​​(IMO, INCOIS, SASE और नेशनल सेंटर ऑफ़ सीस्मोलॉजी, CWC), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), भारतीय खाद्य निगम (FCI), एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और सीमा शुल्क

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 51 से 60 के साथ उल्लंघन से निपटा जाएगा, जिसके तहत उल्लंघन करने वाले को दो साल तक की जेल और / या जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त, आदेश की अवज्ञा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 का उल्लंघन माना जाएगा, जिसमें एक महीने तक जेल या 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

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